
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि करवा चौथ का व्रत रखना किसी की व्यक्तिगत पसंद अथवा नापसंद हो सकती है और यह किसी भी तरीके से क्रूरता के दायरे में नहीं आता है. जस्टिस सुरेश कुमार केत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि करवा चौथ पर व्रत रखना किसी की पसंद पर निर्भर करता है और इसको हम क्रूरता नहीं कह सकते हैं.
हाईकोर्ट ने क्या-क्या कहा?
बेंच ने तलाक से जुड़े एक केस का निपटारा करते हुए करवा चौथ को लेकर अहम टिप्पणी की. कहा कि करवा चौथ का व्रत रखना या न रखना, मानसिक क्रूरता या विवाह तोड़ने का आधार नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अलग धार्मिक मान्यता और कुछ धार्मिक गतिविधि ना करना अपने आप में क्रूरता नहीं है. कोर्ट ने कहा कि करवा चौथ पर व्रत रखना या ना रखना किसी की व्यक्तिगत पसंद है और अगर निष्पक्षता से विचार किया जाए तो इसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता है.
हाईकोर्ट ने कहा कि अलग धार्मिक विश्वास रखना या कोई धार्मिक कर्तव्य को पूरा नहीं करना क्रूरता नहीं है और यह वैवाहिक संबंध खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है. हालांकि हाईकोर्ट ने पति की तलाक अर्जी को स्वीकार किए जाने के फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. केस के दूसरे तथ्यों को ध्यान में रखकर माना कि पत्नी के मन में पति और वैवाहिक संबंध के लिए कोई सम्मान नहीं था.
क्या है पूरा मामला?
महिला ने दिल्ली की फैमिली कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. दोनों की शादी 2009 में हुई थी. उनकी एक बेटी है, जिसका जन्म 2011 में हुआ था. पति का दावा है कि शादी के बाद से ही पत्नी का व्यवहार सामान्य नहीं था और वैवाहिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी. मामले में कई अन्य आधार के साथ पति ने यह भी कहा था कि 2009 में करवा चौथ के दौरान पत्नी ने व्रत नहीं रखा था. पति के मुताबिक उसने फोन रिचार्ज नहीं करवाया तो पत्नी इतनी नाराज हो गई कि करवा चौथ का व्रत नहीं रखने का फैसला किया.

बीमार हुआ तो तोड़ दीं चूड़ियां
पति ने यह भी आरोप लगाया कि अप्रैल में जब उसे स्लिप डिस्क की समस्या हो गई तो पत्नी ने ध्यान रखने की बजाय अपने सिर से सिंदूर, हाथ से चूड़ियां हटाकर सफेद सूट पहन लिया और खुद को विधवा घोषित कर दिया.
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Tags: DELHI HIGH COURT, Divorce, Karwachauth
FIRST PUBLISHED : December 23, 2023, 08:03 IST





