
दिल्ली के वर्ष 2010 के चर्चित ‘हॉरर किलिंग’ केस में मंगलवार को रोहिणी की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. रोहिणी कोर्ट ने मृतका के भाई समेत साजिश में शामिल 2 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
रोहिणी कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी अंकित चौधरी, मनदीप नागर और नकुल खारी को आजीवन कठोर कारवास की सजा सुनाई है. रोहिणी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अंकित चौधरी, नकुल खारी और मनदीप नागर ने ही वर्ष 2010 में कुलदीप, मोनिका और शोभा की हत्या की थी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों को बेकसूर मानने के लिए कोई आधार नहीं है. उनका अपराध करने से पहले और उसके बाद का व्यवहार, मकसद, कार उधार लेना, कार की चाबियां, हथियार की बरामदगी और बैलिस्टिक रिपोर्ट इन तीनों को दोषी ठहराने के लिए काफी है.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के आचरण से जाहिर है कि इन चारों ने परिवार के ‘सम्मान’ के लिए तीनों मृतकों की हत्या की थी. कोर्ट ने कहा कहा कि अपराध करने से पहले और उसके बाद का व्यवहार, मकसद, कार उधार लेना, कार की चाबियां, हथियार की बरामदगी और बैलिस्टिक रिपोर्ट इन तीनों को दोषी ठहराने के लिए काफी है. कोर्ट ने अंकित चौधरी और मनदीप नागर को आर्म्स एक्ट के तहत अपराध का भी दोषी ठहराया है.
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दरअसल साल 2006 में तब हुई जब मोनिका और कुलदीप ने दो अलग-अलग समुदायों से होने के बावजूद शादी का फैसला किया. इससे मोनिका के घर वाले खुद को समाज में बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे. मृतकों ने अपनी सुरक्षा के लिहाज से पहले उत्तम नगर में रहना शुरू किया, जो लड़की के गांव से थोड़ा दूर और तुलनात्मक रूप से सुरक्षित था.
माहौल में थोड़ी शांति आई तो वो दोनों अशोक विहार फेज 1 में शिफ्ट हो गए. हालांकि, वो ‘ख्याली सम्मान’ और नफरत उस वक्त फिर से भड़क उठा जब मनदीप की बहनों – खुशबू और शोभा ने भी वही ‘गलती’ की. जिसके बाद मोनिका के गांव में लोगों के बीच यह कहा जाने लगा था कि शोभा और खुशबू ने कुलदीप और मोनिका के नक्शे कदमों पर चलकर ऐसा किया था.
दोषी कुलदीप और मोनिका को मारकर अपने समाज के बीच एक संदेश पहुंचाना चाहते थे ताकि कोई फिर से ऐसा काम करने की कोशिश न करे. इसके बाद 20 जून 2010 उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया.
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Tags: Delhi news, Life imprisonment
FIRST PUBLISHED : December 19, 2023, 23:21 IST





