Telecom Bill 2023: अवैध फोन टैपिंग करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार दिखाएगी सख्ती, जानें कितने साल की ‘होगी’ सजा?

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

नई दिल्ली. अवैध रूप से फोन संचार को बाधित करना, अनधिकृत डेटा स्थानांतरण या दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच हासिल करने का प्रयास करने पर जल्द ही तीन साल तक की कैद की सजा या दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों लागू हो सकते हैं.

लोकसभा में सोमवार को पेश किए गए नए दूरसंचार विधेयक, 2023 के अनुसार, यदि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित के खिलाफ किसी भी तरह से काम करता है और अवैध रूप से दूरसंचार उपकरणों का उपयोग करता है, तो उसे तीन साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है या दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है या दोनों सजा दी जा सकती हैं.

यदि केंद्र सरकार उचित समझती है तो ऐसे व्यक्ति की दूरसंचार सेवा निलंबित या समाप्त भी कर सकती है. विधेयक में कहा गया है कि जो कोई भी महत्वपूर्ण दूरसंचार बुनियादी ढांचे के अलावा दूरसंचार नेटवर्क को नुकसान पहुंचाता है, वह नुकसान के एवज में मुआवजे और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा.

विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी इमारत, वाहन, जहाज, विमान या स्थान की तलाशी ले सकता है, जहां उसे कोई अनधिकृत दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार उपकरण या रेडियो उपकरण रखने या छिपाये जाने का भरोसा हो. विधेयक के अनुसार, अधिकृत व्यक्ति इस तरह के उपकरण को अपने कब्जे में ले सकता है.

Tags: Ashwini Vaishnaw, Central government

Source link

Leave a Comment