संसद की सुरक्षा में चूक: दिल्ली पुलिस ने UAPA की किस धारा में केस किया दर्ज, क्‍या हैं मतलब, जानें

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नई दिल्ली: संसद पर आतंकी हमले की बरसी के दिन बुधवार को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई, जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के भीतर कूद गए, नारेबाजी की और ‘केन’ के जरिये पीले रंग का धुआं फैला दिया. संसद की सुरक्षा में चूक मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया है. संसद में बुधवार को हुई घटना को दिल्ली पुलिस आतंकी घटना की तरह ही जांच कर रही है. यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है.

दरअसल, यूएपीए की धारा 16 में आतंकवादी कृत्य को परिभाषित किया गया है और इसमें आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए सजा का प्रावधान है. इसके तहत दोषी पाये जाने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. वहीं, यूएपीए की धारा 18 के तहत आतंकी घटना के षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है. इसके तहत भी उम्र क़ैद की सजा का प्रावधान है. बता दें कि बुधवार को संसद की सुरक्षा में उस वक्त चूक हुई, जब दो संदिग्ध लोकसभा का सुरक्षा घेरा तोड़कर चैंबर में कूद पड़े. हालांकि, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.

यूएपीए की धारा 16 में क्या है: आतंकी कृत्य के लिए सजा का प्रावधान
1. जो कोई आतंकवादी कृत्य करेगा
(ए) अगर ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा.
(बी) किसी अन्य मामले में कारावास की सजा होगी, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, मगर जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

यूएपीए की धारा 18 में क्या है: साजिश रचने के लिए सजा का प्रावधान
जो कोई किसी आतंकवादी कृत्य की साजिश रचता है या करने का प्रयास करता है, या उसकी वकालत करता है, उकसाता है, सलाह देता है या किसी आतंकवादी कृत्य या किसी आतंकवादी कृत्य के लिए तैयारी करने वाले किसी भी कार्य को एक अवधि के लिए उकसाता है, सीधे या जानबूझकर सुविधा प्रदान करता है उसे कारावास से दंडित किया जाएगा. सजा की अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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यूएपीए के तहत केस दर्ज
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा चूक की घटना के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया है. संसद पर 2001 को हुए आतंकी हमले की बरसी के दिन बुधवार को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से दो लोग- सागर शर्मा और मनोरंजन डी सदन के भीतर कूद गए, नारेबाजी की और ‘केन’ के जरिये पीले रंग का धुआं फैला दिया. इस बीच कुछ सांसदों ने दोनों को पकड़ लिया.

Tags: Delhi police, Parliament, Parliament news, UAPA, UAPA Act, UAPA Case

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